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तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में एक कदम, स्वास्थ्यकर्मियों को मिला विशेष प्रशिक्षण

सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में मंगलवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया
 

Ranchi:  सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में मंगलवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों को प्रभावी रूप से लागू करना रहा. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला नोडल पदाधिकारी एनटीसीपी डॉ. सीमा गुप्ता ने की.


डॉ. सीमा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि तंबाकू सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ परिवार और समाज के लिए भी गंभीर खतरा है. उन्होंने तंबाकू से होने वाली बीमारियों, विशेष रूप से कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी रोगों की जानकारी दी. 

 

साथ ही सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया. उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों को जमीनी स्तर तक सशक्त रूप से लागू करने का निर्देश दिया.

 

कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों एवं अन्य हितधारकों को तंबाकू नियंत्रण से संबंधित दिशा-निर्देशों, जन-जागरूकता गतिविधियों तथा कानून प्रवर्तन की भूमिका की जानकारी दी गई. तंबाकू मुक्त सार्वजनिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान सुनिश्चित करने को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई.

 

कार्यक्रम के अंत में जिला परामर्शी सुशांत कुमार ने उपस्थित प्रतिभागियों से तंबाकू नियंत्रण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और इसकी रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया.


इस अवसर पर झारखंड कोटपा संशोधन अधिनियम 2021 की प्रमुख प्रावधानों की जानकारी भी दी गई. बताया गया कि संशोधित कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है. राज्य में हुक्का बारों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.

 

शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों, न्यायालय परिसरों और सरकारी कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त रोक है. सार्वजनिक स्थानों पर गैर-धूम्रपान क्षेत्र का साइनेज लगाना अनिवार्य किया गया है. इस संशोधन विधेयक को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद यह कानून प्रभावी हो गया है.कार्यक्रम में डॉ. सीमा गुप्ता, डॉ. ए. आर. मुस्तफी, जिला परामर्शी सुशांत कुमार सहित विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, प्रखंड लेखा प्रबंधक और अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे.

 

 

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