Ranchi : फरार हुए शराब कारोबारी नवीन केडिया द्वारा जमानत राशि के रूप में दिए गए पांच लाख रुपया को एसीबी के द्वारा जब्त किया जाएगा. इसको लेकर झारखंड एसीबी के द्वारा गोवा कोर्ट में फॉर पिट दाखिल किया है.
कोर्ट में 'फॉर पिट या जब्ती का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर उसके धन, संपत्ति, या जमानत राशि को सरकार द्वारा जब्त कर लेना. यह आमतौर पर तब होता है जब कोई आरोपी जमानत पर बाहर हो और कोर्ट की तारीख पर पेश न हो या फिर किसी अन्य कोर्ट-अधीन शर्त को पूरा न करे.
उल्लेखनीय है कि नवीन केडिया को गोवा कोर्ट से ट्रांजिड जमानत दी गई थी. बेल एप्लीकेशन कुछ शर्तों के साथ मंजूर की गई थी. आरोपी को पांच लाख रुपये के बेल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक जमानत देने पर रिहा किया गया था.
यह रकम कलांगुट पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया गया था और इसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजा जाना था. यह रकम कैश में जमा की गई थी. आरोपी ने इस कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया है.
आरोपी न तो संबंधित पुलिस स्टेशन में पेश हुआ और न ही झारखंड की कोर्ट में पेश हुआ. कैश में रखी रकम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास है. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस रकम को संबंधित पुलिस स्टेशन के मालखाने में जमा करने की अनुमति दी गई थी.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले झारखंड में शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही एसीबी ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया के विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी करवाया है.
सीबीआई के माध्यम से सभी एयरपोर्ट को यह नोटिस जारी किया गया है कि नवीन केडिया जहां भी दिखे, उसे वहीं रोकें. अगर वह देश में है तो अब देश से बाहर नहीं भाग सकेगा.
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