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Nexgen और Motogen से होने वाली गाड़ियों की बिक्री पर रहेगा ACB का पहरा, कैश में नहीं होगा कारोबार

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने NEXGEN और MOTOGEN गाड़ियों के शोरूम से होने वाली बिक्री पर ACB का पहरा लगा दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपक रौशन ने ACB द्वारा सील की गयी  शोरूम को खोलने का आदेश दिया. लेकिन अदालत ने शोरूम खुला रहने के दौरान जांच एजेंसी को दो अधिकारियों को शोरूम में मौजूद रहने का आदेश दिया है. 

बता दें कि ACB ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच के दौरान इन दोनों शोरूम को सील कर दिया था. ACB की इस कार्रवाई के खिलाफ दोनों ही शोरूम की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गयी थी. इसमें शोरूम को खोलने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था.

शोरूम खोलने को लेकर यह तर्क पेश किया गया था कि त्योहार के मौके पर लोगों ने गाड़ियां खरीदने के लिए बुकिंग की है. शोरूम सील होने की वजह से गाड़ियों की बिक्री नहीं हो सकेगी. इससे ग्राहकों के अधिकारों का हनन होगा.

सुनवाई के दौरान ACB की ओर से इसका विरोध किया गया. साथ ही सह-अभियुक्तों (अरुण सिंह और स्निग्धा सिंह) द्वारा जांच के क्रम में जारी किये गये समन को नजरअंदाज करने और जांच में सहयोग नहीं करने की बात कही गयी.

ACB की ओर से Forensic Report का हवाला देते हुए शोरूम द्वारा बड़े पैमान पर Unrecorded नकदी लेनदेन किये जाने की जानकारी दी गई. साथ ही यह भी कहा गया कि ACB द्वारा जब्त किये गये मोबाइल को स्थायी तौर पर लॉक कर दिया गया. अभियुक्त इसका पासवर्ड नहीं दे रहे हैं.

न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दीपावली और धनतेरस को देखते हुए शोरूम को कम से कम सुनवाई की अगली तिथि तक खोलने का आदेश दिया. न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि 13 अक्टूबर 2025 निर्धारित की है. 

न्यायालय ने शोरूम खोलने की अनुमति के साथ कई शर्तें लगाई हैं. अदालत ने शोरूम के CCTV को Working condition में रखने का आदेश दिया है. साथ ही शोरूम में ACB के दो अधिकारियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. गाड़ियों की बिक्री से मिलने वाली राशि के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. वहीं सह-अभियुक्त अरूण सिंह और स्निग्धा सिंह को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है.

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