Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

कार से कुचलकर युवक की जान लेने मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत

कार से कुचलकर युवक की जान लेने की कोशिश मामले के आरोपी रोशन प्रसाद को बेल देने से कोर्ट ने इनकार किया है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
Advertisement
Advertisement

Ranchi: कार से कुचलकर युवक की जान लेने की कोशिश मामले के आरोपी रोशन प्रसाद को बेल देने से कोर्ट ने इनकार किया है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. दरअसल यह मामला 4 जनवरी की देर रात लालपुर थाना क्षेत्र का है. राजधानी रांची के लालपुर चौक पर स्थित मून डिस्को बार में एक लड़की अपने साथियों के साथ गई थी. 

 

उस दौरान दूसरे पक्ष के एक युवक द्वारा लड़की पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था. विवाद के बीच  अंकित ने पत्थर उठाकर रोशन प्रसाद को मारने का प्रयास किया. वही लड़की पक्ष के लोगों ने जान मारने की नीयत से कार से अंकित को कुचल दिया था. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. घायल अवस्था में इलाज के लिए उसे रिम्स ले जाया गया जहां इलाज के दौरान अंकित की मौत हो गई थी.

 

बता दें कि घटना को लेकर गढ़वा थाना में पहले जीरो FIR दर्ज कराई गई थी. जिसके आधार पर लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दिव्या भारती, रणदीप सिंह और रोशन प्रसाद को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से सभी आरोपी जेल में बंद है. वही इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही