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पुलिस की लापरवाही से जानलेवा हमले के आरोपी बरी

Ranchi : पुलिस की लापरवाही से जानलेवा हमले के आरोपियों को सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया है. सुखदेव नगर थाने से जुड़े इस मामले में न्यायालय ने डीजीपी तक को पत्र लिखा. लेकिन पुलिस ने गवाहों और घटना से जुड़े सबूत अदालत में पेश नहीं किये. इसके बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को बरी कर दिया.

युवती के भाईयों ने किया जानलेवा हमला

जानलेवा हमले की यह घटना वर्ष 2019 की है. आर्यन गुप्ता द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के अनुसार, उसका एक युवती के साथ मधुर संबंध था. एक दिन वह उसके साथ पूजा करने गया. वहां से लौटते समय युवती के भाई ने उसे रोका और पूछताछ की. इसके बाद जब वह युवती को उसके घर छोड़कर लौट रहा था तो उसके भाईयों (गोविंद कुमार, उमेश कुमार) ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया. युवक ने इस संबंध में सुखदेव नगर में प्राथमिकी दर्ज करायी. जिसके बाद फरवरी 2020 में पुलिस ने युवती के भाईयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 

 

न्यायालय ने खुद अभियोजन पक्ष के गवाहों को किया समन 

मामले की जांच के बाद सितंबर 2020 में आरोप पत्र दायर किया गया. न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेने के बाद सुनवाई शुरू की. सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से ना तो कोई गवाह पेश किया गया और ना ही घटना से संबंधित कोई सबूत न्यायालय में दिया गया. न्यायालय ने सुनवाई के अभियुक्तों का बयान दर्ज किया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्देश बताया. न्यायालय ने खुद ही अभियोजन पक्ष के गवाहों को समन और जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. अभियोजन को अपना पक्ष रखने, गवाह और सबूत पेश करने के लिए थाना प्रभारी, एसएसपी और डीजीपी को पत्र भी लिखा. लेकिन पुलिस ने ना तो गवाहों को कोर्ट में पेश किया और ना ही घटना से संबंधित कोई सबूत पेश किए. इसके बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को बरी कर दिया.