Ranchi : राजधानी रांची में गाइडलाइन का पालन नहीं करनेवाली स्कूल बसों पर कार्रवाई होगी. स्कूलों के खुलने के बाद जिला परिवहन विभाग ने कमर कस ली है. जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश स्कूल बसों के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए हरकत में आ गये हैं. अब स्कूल बसों पर जिला परिवहन विभाग की निगरानी रहेगी. नियमों का पालन नहीं करने वाली बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जो बसें पूरी तरह से फिट नहीं हैं उन बसों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल बस के ड्राइवर को कम से कम पांच साल का वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए. वाहन संबंधित सारे दस्तावेज अप टु डेट होनी चाहिए. स्कूल बस पीले रंग की होनी चाहिए. बस के आगे – पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए. खिड़कियों के बाहर ग्रील लगी होनी चाहिए. आग बुझाने वाले सिलेंडर होनी चाहिए. मेडिसिन बॉक्स होनी चाहिए. बस में नाम व फोन नंबर लिखा होना चाहिए.
जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा
जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना अनिवार्य है. स्कूल बसों में बच्चे सवार रहते हैं. बच्चों की सुरक्षा जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी. इसमें अनियमितता बरतने वाले के खिलाफ जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी.
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