Adityapur (Sanjeev Mehta) : आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 19 और 31 में बुधवार को दो आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सेविका सह पोषण सखी का चयन किया गया है. इस चयन में बड़े स्तर पर अनियमितता की बातें सामने आ रही है. बता दें कि स्थानीय लोगों ने इसकी मौखिक शिकायत डीसी रवि शंकर शुक्ला से की है. वहीं जिले के बाल विकास पदाधिकारी सत्या ठाकुर को भी इसकी जानकारी दी गई है. स्थानीय लोगों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वार्ड सभा के माध्यम से अभ्यर्थियों को बुलाया तो गया था किंतु सीडीपीओ कार्यालय ने पहले से ही नाम चयनित कर रखा था. जिससे कि अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई है. सीडीपीओ साधना चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनियुक्त सुपरवाइजर माया देवी और एक अन्य शिक्षिका के द्वारा चयन प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर बहाली करने का आरोप लगाया गया है.
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चयन को रद्द करने की मांग मंत्रालय में भी करेंगे
नाराज लोगों का कहना है कि चयन को रद्द करने शिकायत वे लोग मंत्रालय में भी करेंगे. वार्ड संख्या 19 में बुधवार को वार्ड सभा में सरस्वती कुमारी नामक अभ्यर्थी का चयन हुआ है. इस चयन में लोगों ने हेराफेरी का आरोप लगाया है. लोगों का कहना है कि सरस्वती कुमारी के चयन में शैक्षणिक नियमावली की अनदेखी की गई है. वहीं वार्ड संख्या 31 में आयोजित चयन प्रक्रिया में टिस्को कर्मचारी की पत्नी का चयन कर लिया गया है, जबकि वहां एक विधवा को 95 प्रतिशत आबादी चयन करने का समर्थन कर रहे थे. वहां जिसका चयन हुआ है उसके पास आवासीय प्रमाण पत्र भी नहीं है.
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आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण सखी के लिए क्या है अहर्ता
आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण सखी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण सखी उस गांव/ टोले की स्थायी निवासी होनी चाहिए, जो आंगनबाड़ी केन्द्र के पोषण क्षेत्र में स्थित है. आदिवासी जाति और जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में किसी अन्य श्रेणी की महिला का सेविका के पद पर चयन नहीं किया जा सकता है. अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता समान होने पर शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम प्राप्तांक वाले को प्राथमिकता दी जानी है. आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण सखी के पद पर उस गांव/टोले की बहू और विधवा को प्राथमिकता दी जानी है. इस पद पर नि:शक्त महिला का भी चयन किया जा सकता है, अगर वह इस पद पर कार्य करने में समर्थ हो. किंतु उम्र और अन्य संबंधित शर्तें भी लागू रहेगी. विधवा/परित्यक्ता को इस आधार पर अयोग्य नहीं किया जा सकता है कि वह गांव की बहू नहीं है, सेविका के रूप में चयनित होने वाली महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए. आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण सखी की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास है. किंतु अधिकतम योग्यता वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाती है.
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क्या कहती है जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी
आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में सेविका चयन में क्या विवाद हुआ है इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं मिली है. अगर ऐसा हुआ है चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर किसी प्रकार के भी नियमों को दरकिनार कर चयन किया गया है तो चयन को रद्द करते हुए पुन: बहाली की जाएगी और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी.
सत्या ठाकुर
जिला बाल विकास कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां.
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