Adityapur (Sanjeev Mehta) : सरायकेला डीसी रवि शंकर शुक्ला ने जिले के शस्त्रधारियों को आखिरी अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि लाइसेंसधारी 15 अप्रैल शाम 5 बजे तक अपने शस्त्र क्षेत्र के थानों में जमा कर दें. इसके बाद शस्त्र नहीं जमा करने वालों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है. लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त आयोजन के मद्देनजर वैसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारी जिन्होंने अन्य जिला राज्य से शस्त्र का लाइसेंस प्राप्त कर शस्त्र लिया है एवं वर्तमान में सरायकेला जिला में निवास करते हुए शस्त्र का उपयोग कर रहे हैं. इसे भी पढ़ें : तमिलनाडु">https://lagatar.in/rahul-gandhi-stalins-election-rally-in-tamil-nadu-today-pm-modis-meeting-in-jammu-and-kashmir/">तमिलनाडु
में आज राहुल गांधी, स्टालिन की चुनावी रैली, पीएम मोदी की सभा जम्मू-कश्मीर में उन्होंने कहा कि वैसे सभी लाइसेंसधारी को जिला के जिस भी थाना क्षेत्र में निवास करते हैं वे संबंधित थाना में अपना शस्त्र का लाइसेंस एवं उस पर धारित शस्त्र का सत्यापन दो दिनों के अंदर करा लें. यह अनिवार्य है. उन्होंने चेतावनी दी कि समय व्यतीत होने के उपरांत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच अभियान चलाए जाने के दौरान यदि किसी व्यक्ति के पास अन्य जिला राज्य द्वारा निर्गत लाइसेंस एवं उस पर आधारित शस्त्र पाया जाएगा तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम 2016 की सुसंगत धाराओं के तहत शस्त्र को जब्त कर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई के साथ-साथ लाइसेंसधारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी. इसे भी पढ़ें : तोपचांची">https://lagatar.in/topchanchi-huge-collision-between-truck-and-scorpio-one-injured/">तोपचांची
: ट्रक और स्कॉर्पियो में जबरदस्त भिड़ंत, एक घायल [wpse_comments_template]
में आज राहुल गांधी, स्टालिन की चुनावी रैली, पीएम मोदी की सभा जम्मू-कश्मीर में उन्होंने कहा कि वैसे सभी लाइसेंसधारी को जिला के जिस भी थाना क्षेत्र में निवास करते हैं वे संबंधित थाना में अपना शस्त्र का लाइसेंस एवं उस पर धारित शस्त्र का सत्यापन दो दिनों के अंदर करा लें. यह अनिवार्य है. उन्होंने चेतावनी दी कि समय व्यतीत होने के उपरांत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच अभियान चलाए जाने के दौरान यदि किसी व्यक्ति के पास अन्य जिला राज्य द्वारा निर्गत लाइसेंस एवं उस पर आधारित शस्त्र पाया जाएगा तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम 2016 की सुसंगत धाराओं के तहत शस्त्र को जब्त कर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई के साथ-साथ लाइसेंसधारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी. इसे भी पढ़ें : तोपचांची">https://lagatar.in/topchanchi-huge-collision-between-truck-and-scorpio-one-injured/">तोपचांची
: ट्रक और स्कॉर्पियो में जबरदस्त भिड़ंत, एक घायल [wpse_comments_template]
Leave a Comment