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आदित्यपुर नगर परिषद अध्यक्ष को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, यथास्थिति बरकरार रखने का दिया आदेश, राज्य सरकार से मांगा जवाब

Ranchi:  झारखंड हाईकोर्ट से आदित्यपुर नगर परिषद अध्यक्ष को बड़ी राहत मिली है. जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने आदित्यपुर मेयर विनोद श्रीवास्तव के चुनाव के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है.  अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले को लेकर जवाब मांगा है.

4 हफ्ते के बाद होगी अगली सुनवाई

इस मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद की तिथि मुकर्रर की है.नगर परिषद अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने शहरी विकास विभाग के सचिव की ओर से जारी शो-कॉज को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसमें उनकी ओर से कहा गया था कि क्यों नहीं आपका चुनाव को रद्द किया जाए?.

सुनवाई के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव की ओर से वरीय अधिवक्ता जेपी झा ने अदालत को बताया कि नगर परिषद अध्यक्षआदित्यपुर में वर्ष 2018 में का चुनाव हुआ था. इस चुनाव में विनोद श्रीवास्तव निर्वाचित हुए थे. इसके बाद मेयर प्रत्याशी रहे योगेंद्र शर्मा ने विनोद श्रीवास्तव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कहा कि नगर परिषद अध्यक्षविनोद ने कई तथ्यों को छुपाया और चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में इसकी जानकारी नहीं दी. ऐसे में इनके चुनाव को रद्द कर दिया जाये.

यह मामला ट्रिब्यूनल में लंबित था

यह मामला ट्रिब्यूनल में लंबित था. लेकिन इस बीच योगेंद्र शर्मा ने इसकी शिकायत शहरी विकास विभाग में की. इसके बाद सचिव ने नगर परिषद अध्यक्ष विनोद शर्मा को शो-कॉज जारी कर दिया था. अधिवक्ता जेपी झा ने कहा कि जब चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लंबित है, तो किस अधिकार के तहत सचिव ने शो-कॉज जारी किया है?. क्योंकि इस तरह के मामले में शहरी विकास विभाग के सचिव को इस तरह का नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. इसलिए उनकी ओर से जारी नोटिस गलत है. और उसे रद्द किया जाना चाहिए. इसके बाद अदालत ने इस मामले में यथास्थित बरकरार रखने का आदेश दिया और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

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