LagatarDesk : मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने फार्मा कंपनी बायोकॉन लिमिटेड पर 14 लाख का जुर्माना लगाया है. बायोकॉन लिमिटेड और ऑथराइज्ड व्यक्ति पर बाजार नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है. SEBI ने कंपनी द्वारा नामित व्यक्ति नरेंद्र चिरमुले पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया हैं. SEBI ने बाकि के 9 लाख रुपये का जुर्माना बयोकॉन कंपनी पर लगाया है.
इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का किया उल्लंघन
कारोबार बंद होने के बाद भी नरेंद्र चिरमुले ने शेयरों की खरीद बिक्री की थी. जिसके कारण उन पर जुर्माना लगाया गया है. नरेंद्र चिरमुले कंपनी में अनुसंधान और विकास विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे. चिरमुले ने प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग (PIT) नियमों का उल्लंघन किया.
कंपनी के वित्तीय परिणामों की हुई थी जांच
सेबी ने 31 दिसंबर 2018 के तिमाही नतीजे की विस्तृत जांच की. इसमें पाया गया कि अनुपालन अधिकारी ने 1 से 26 जनवरी 2019 तक कारोबार को बंद रखा था. इसके बावजूद कंपनी ने शेयरों की खरीद-बिक्री की थी. कंपनी ने 31 दिसंबर 2018 के तिमाही नतीजे की घोषणा 24 जनवरी 2019 को जारी की थी.
शेयर बाजार को देनी होती है सूचना
किसी भी कंपनी के व्यक्तियों को 10 लाख से अधिक का शेयर सौदा करने पर बाजार नियमों का पालन करना होता हैं. कंपनी के प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह के सदस्य, नामित व्यक्ति, निदेशक को इसकी जानकारी मिलने के दो दिन के अंदर इसकी जानकारी शेयर बाजार को देनी पड़ती है. होती है. इसके अलावा आचार संहिता का उल्लंघन करने की जानकारी नियामक को तुरंत देनी चाहिए.
कंपनी ने कई नियमों का किया उल्लंघन
बायोकॉन ने शेयर बाजार को शेयरों की खरीद की जानकारी दो दिनों के अंदर नहीं थी. कंपनी ने 262 दिन बाजार को सूचना दी. इसके साथ ही कंपनी ने आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी नियामक को को 28 दिन के बाद दी. जिसके कारण सेबी ने 14 लाख को कुल जुर्माना लगाया है.
वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी को हुआ तगड़ा मुनाफा
वित्त वर्ष 2020-21 की तिमाही में बायोकॉन का मुनाफा 100 फीसदी से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है. चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 105 फीसदी बढ़कर 254 करोड़ रहा. वहीं दूसरी ओर कंपनी का रेवेन्यू 26 फीसदी बढ़कर 2044 करोड़ रही.