Saraikela: जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रचार पर रोक संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने गुरुवार को विशेष जांच अभियान चलाया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन के नेतृत्व में मुख्यालय क्षेत्र की कई दुकानों और गुमटियों की जांच की गई. इस दौरान तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) के उल्लंघन के मामलों पर कार्रवाई की गई.
अभियान के दौरान करीब एक दर्जन दुकानों की जांच की गई, जहां पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट की बिक्री की स्थिति का निरीक्षण किया गया. अधिकारियों ने दुकानदारों को कोटपा अधिनियम के नियमों की जानकारी देते हुए कानून का पालन करने का निर्देश दिया.
जांच के दौरान कुछ दुकानों में ऐसी खाद्य सामग्री पाई गई, जिन पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि, निर्माता कंपनी का नाम और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज नहीं थी. खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर ऐसी सामग्री को जब्त कर लिया गया.
इसके अलावा कई स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार से जुड़े बोर्ड और विज्ञापन भी लगे मिले, जिन्हें नियमों के तहत हटवा दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष निगरानी रखी जा रही है. कोटपा अधिनियम के अनुसार स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित है.
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने कहा कि बच्चों और युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने तथा लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तंबाकू नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा से जुड़े ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि जिले में कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके.
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