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प्रशासन ने फिर चेताया: अयोग्य राशन कार्डधारी 30 अक्टूबर तक करें कार्ड सरेंडर, नहीं तो होगी कार्रवाई

Ranchi : जिले में अयोग्य व्यक्तियों के पास राशन कार्ड होने पर अब प्रशासन बरतेगा सख्ती. इस संबंध में ऐसे कार्डधारियों को जल्द से जल्द अपना कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में मंगलवार को डीसी छवि रंजन ने बैठक की. इसकी समीक्षा करते हुए डीसी ने कहा कि वैसे लोग जो योग्य नहीं हैं और फिर भी अपना राशन कार्ड बना रखा है, उनके पास 30 अक्टूबर 2021 तक समय है. वो अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर सकते हैं. इसके बाद ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जायेगी. इसे भी पढ़ें- अजब">https://lagatar.in/cars-worth-crores-live-in-the-open-while-there-are-useless-ambulances-in-the-parking/">अजब

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स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने पर दिया जाएगा प्रशस्ति पत्र

बैठक में डीसी ने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करेंगे, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा. आवश्यक है कि जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिले. जो भी व्यक्ति संपन्न हैं और राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, वो अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें. नहीं तो जिला प्रशासन वसूली के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई करेगा.

15 नवंबर तक धोती-साड़ी वितरण का निर्देश

सोना-सोबरन धोती, लुंगी एवं साड़ी वितरण योजना की समीक्षा करते हुए डीसी ने सरकारी प्रयोगशाला से जांच के बाद विशिष्टयों के आधार पर आपूर्ति की गयी धोती, लुंगी और साड़ी का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. पंचायत स्तर/वार्ड स्तर पर पूर्व निर्धारित तिथि पर समारोह के माध्यम से लाभुकों के बीच सामग्री का वितरण किया जायेगा. उन्होंने तिथि और समय/स्थल की सूचना जन प्रतिनिधियों को देते हुए 15 नवंबर 2021 तक वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें- लातेहार">https://lagatar.in/tribal-organizations-uniting-against-dvc-projects-latehar/">लातेहार

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इन मामलों की भी हुई समीक्षा, दिए गए ये निर्देश 

  • हरा राशन कार्ड बनाये जाने की समीक्षा करते हुए डीसी ने संबंधित अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक लॉगिन में लंबित रखने वाले आवेदनों को स्वीकृत करने का निर्देश दिया.
  • आधार सीडिंग के लिए उन्होंने 30 अक्टूबर 2021 तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया. मौके पर डुप्लीकेट आधार वाले राशन कार्ड के सदस्यों का भी नाम हटाने का निर्देश दिया गया.
  • छह माह से आवंटित राशन सामग्री का उठाव नहीं करने वाले राशन कार्डधारियों का 15 अक्टूबर तक भौतिक जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
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