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हजारीबाग मामले में IAS विनय चौबे की बेल पर लंबी बहस के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

हजारीबाग DC रहते हुए सेवायत भूमि घोटाला करने के आरोपी निलंबित IAS विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग ACB कोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार की सुनवाई के दौरान ACB और बचाव पक्ष की ओर से लंबी बहस की गई.
 

Ranchi/Hazaribagh: हजारीबाग DC रहते हुए सेवायत भूमि घोटाला करने के आरोपी निलंबित IAS विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग ACB कोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार की सुनवाई के दौरान ACB और बचाव पक्ष की ओर से लंबी बहस की गई.

 

दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब कोर्ट विनय चौबे की बेल पर क्या फैसला सुनाता है यह देखना काफी दिलचस्प होगा. विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बहस की.

 

वहीं, ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने बहस की. विनय चौबे ने जिस मामले में हजारीबाग ACB कोर्ट से बेल मांगी है उस मामले में अगस्त महीने प्राथमिकी दर्ज की गई थी. ACB ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है.

 

इससे पहले विनय चौबे झारखंड शराब घोटाला मामले में भी आरोपी बनाए गए थे लेकिन तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें लाभ मिला और उन्हें शराब घोटाला केस में उन्हें जमानत मिल गई.

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