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महालेखाकार की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने अख्तियार किया कड़ा रूख

Ranchi: राज्य सरकार ने महालेखाकार की आपत्ति के बाद खनन पट्टा के लिए दी गई जमीन के निबंधन में चूक को गंभीरता से लिया है. इसके लिए सरकार ने कड़ा रूख अख्तियार किया है. इसे भी पढ़ें -चिंताजनकः">https://lagatar.in/worrying-every-day-1-33-lakh-kg-medical-waste-is-released-from-the-hospitals-of-the-state-only-6491-kilos-are-disposed-of/">चिंताजनकः

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निबंधन प्रक्रिया में बदलाव

महालेखाकार की आपत्ति के बाद अब खनन पट्टा पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क को प्रभावित करने वाले समस्त तथ्यों का पूर्णरूप से वर्णन कराया जायेगा. इसके लिए निबंधन आइजी आदित्य कुमार आनंद ने सभी उपायुक्त, जिला अवर निबंधक, सभी अवर निबंधक को पत्र लिखा है.

निबंधन प्रक्रिया के लिए नए निर्देश

निबंधन आइजी ने कहा है कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 27 के अन्तर्गत मुद्रांक की प्रभार्यता से सम्बंधित शासन आवश्यक तथ्यों विलेख मे अनिवार्य वर्णन आवश्यक है. इसके अलावा, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 64 के अन्तर्गत धारा 27 का समुचित अनुपालन नहीं होने तथा राजस्व क्षति की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को दंडित किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है.

निबंधन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज

निबंधन आइजी ने कहा है कि खनन पट्टा में वर्णित सभी प्रकार के शुल्क, किराया, राशि (नीलामी की राशि, रॉयल्टी, भूतल लगान, लगान, डीएमएफटी आदि) इत्‍यादि से संबंधित भारत सरकार सरकार और राज्य सरकार से किए गये प्रति एकरारनामा अथवा निर्देश को दस्तावेज का भाग बनाया जायेगा.

फैक्ट फाइल

- महालेखाकार की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने खनन पट्टा के लिए दी गई जमीन के निबंधन में चूक को गंभीरता से लिया है. - खनन पट्टा पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क को प्रभावित करने वाले समस्त तथ्यों का पूर्णरूप से वर्णन कराया जायेगा. - निबंधन प्रक्रिया के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं. - खनन पट्टा में वर्णित सभी प्रकार के शुल्क, किराया, राशि इत्‍यादि से सम्बन्धित दस्तावेज को दस्तावेज का भाग बनाया जायेगा. इसे भी पढ़ें -पीएम">https://lagatar.in/pm-modi-distributed-65-lakh-ownership-property-cards-in-10-states-and-2-union-territories/">पीएम

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