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SC की सख्ती के बाद सहायक आचार्य परीक्षा का परिणाम जारी, 14 अगस्त तक का मिला था समय

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में चल रही सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए 14 अगस्त तक परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद JSSC ने परिणाम जारी कर दिए हैं.
 

Ranchi :  सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में चल रही सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए 14 अगस्त तक परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद JSSC ने परिणाम जारी कर दिए हैं.

 

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केवी विश्वनाथ और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. इस संबंध में परिमल कुमार एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है.

 

5008 पद रिक्त होने के बावजूद 1661 पदों पर परिणाम किए गए घोषित

प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि कक्षा छह से आठ के लिए गणित और विज्ञान में 5008 रिक्तियां होने के बावजूद केवल 1661 पद परिणाम घोषित किए गए हैं. 

 

जबकि 2734 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था. उनमें से 400 के दस्तावेजों में कोई त्रुटि नहीं थी. कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक पाने वाले कई उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया. कक्षा एक से पांच तक सामाजिक विज्ञान के परिणाम भी अभी तक जारी नहीं किए गए हैं. 

 

परीक्षा रद्द होने के कारण परिणाम जारी करने में हुई देरी  

वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद उर्दू सहित अन्य विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी. इसलिए परिणाम जारी करने में देरी हो रही है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद JSSC ने परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. 

 

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