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कृषि विभाग ने जेएसएससी को नहीं भेजी अधियाचना, अधर में बहाली

Ranchi : कृषि विभाग में राज्य गठन के बाद अधीनस्थ सेवा पर बहाली नहीं हुई. अधीनस्थ सेवा के ज्यादातर पद रिक्त हैं. बिहार में 1990 में बहाली हुई थी. उसी वक्त के बहाल पदाधिकारी कहीं-कहीं पदस्थापित हैं. प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ) की भर्ती के लिए कृषि विभाग को रिक्तियां भेजनी थी. लेकिन एक साल बाद भी कृषि विभाग ने भर्ती परीक्षा के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना नहीं भेजी. तो न‍ियुक्ति कैसे होगी. बता दें क‍ि कृषि विभाग अधीनस्थ सेवा के पदाधिकारी पद पर बहाली के लिए कृषि या इससे संबद्ध संकाय में स्नातक होना जरूरी है.

जनवरी 2022 में विभाग ने किया था गजट प्रकाशित

कृषि विभाग ने अधीनस्थ सेवा के पदाधिकारियों के लिए नियमावली में एक साल पूर्व संशोधन किया था. विभाग की ओर से इसको लेकर गजट प्रकाशित की गई थी. इसमें पूर्व की शर्तों में बदलाव किया गया है. इसके अनुसार, झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली-2015 में संशोधन किया गया था. प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ) के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को करना था. मगर व‍िभाग ने अध‍ियाचना ही नहीं भेजी. बता दें क‍ि इसमें स्नातक स्तर पर तकनीकी पढ़ाई करनेवाले ही हिस्सा लेते. इस पद पर चयनित अधिकारी पहले प्रमोशन के बाद ही गजटेड अफसर बन जाते हैं.

क्या किया गया था संशोधन

संशोधन में जिक्र किया गया है कि अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त मैट्रिक-इंटर की पढ़ाई झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से जरूरी. अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना भी जरूरी.

क्या कहते हैं कृषि विभाग के सचिव अबुबकर सिद्दीकी

विभाग की ओर से अधियाचना कृषि निदेशालय को भेजना था. जहां तक मुझे जानकारी है, प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ) की भर्ती को लेकर अधियाचना नहीं भेजा गया है. इसे">https://lagatar.in/sp-manoj-ratan-became-hazaribagh-ssp-dgp-neeraj-sinha-honored/">इसे

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