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आजसू नेता देवशरण भगत व पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में आजसू नेता देवशरण भगत और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने को चुनौती देने वाले क्रिमिनल रिवीजन पर अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने देवशरण भगत और रामचंद्र सहिस को राहत नहीं देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी.
 
  • आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, संसद चंद्रप्रकाश चौधरी के अलावा देवशरण भगत भी हैं मामले में आरोपी 
  • वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का मामला

Ranchi: मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में आजसू नेता देवशरण भगत और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने को चुनौती देने वाले क्रिमिनल रिवीजन पर अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने देवशरण भगत और रामचंद्र सहिस को राहत नहीं देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी.


यहां बता दें कि मामले में देवशरण भगत और रामचंद्र सहिस के खिलाफ मामले में आरोप गठित भी हो चुका है. उनके मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में चल रही है. 

 

उल्लेखनीय है कि मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो,संसद चंद्रप्रकाश चौधरी,पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत आरोपी हैं. इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने, नियम विरुद्ध रैली करने समेत कई आरोप लगाकर लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 

 

वर्ष 2021 में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने समेत कई मांग को लेकर आजसू पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम निर्धारित था. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे और रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे रहे थे. उसी दौरान पुलिस ने मोरहाबादी में ही रैली को रोक दी थी.

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