Patna : मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनायी गयी है. पटना के MP-MLA कोर्ट ने AK 47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में सजा सुनायी है. यह फैसला MP-MLA कोर्ट के विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने सुनाया है. बता दें कि सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 14 जून को अनंत सिंह को दोषी पाया था. इस फैसले के बाद विधायक अंनत सिंह की विधायकी जा सकती है. अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार ने कहा कि वो अपने मुवक्किल को राहत दिलवाने के लिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. पढ़ें – रांची हिंसा मामला : आरोपी ने कोर्ट से मांगी बेल, कहा- पुलिस के आरोप गलत, बुधवार को होगी याचिका की सुनवाई
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पटना हाईकोर्ट का खटखटायेंगे दरवाजा
वकील सुनील कुमार ने कहा कि पटना हाईकोर्ट उन्हें राहत जरूर देगी. बता दें कि अनंत सिंह के लदमा स्थित आवास पर 2019 में पुलिस ने छापेमारी की थी और AK 47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद किया था. इस मामले में विधायक समेत दो लोगों के खिलाफ सुनवाई की गई. अभियोजन ने अपना आरोप साबित करने के लिए अदालत में 13 गवाह पेश किया था बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया गया है.
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जा सकती है विधायकी
बता दें कि MP-MLA कोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह की विधायकी भी जा सकती है. अनंत सिंह फिलहाल विधानसभा में राजद के विधायक हैं. अगर पटना हाईकोर्ट ने MP-MLA के इस फैसले पर सुनवाई के दौरान स्टे लगा दिया तो अनंत सिंह की विधायकी बच सकती है. वरना उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जायेगी. हालांकि अनंत सिंह के वकील को पूरी उम्मीद है कि पटना उच्च न्यायालय से मोकामा के विधायक अनंत सिंह को राहत मिलेगी.
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