NewDelhi : देश में 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हट जायेंगी. हालांकि, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज बुधवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है. केन्द्र सरकार ने 24 मार्च, 2020 को पहली बार देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, (डीएम अधिनियम) 2005 के तहत कई दिशानिर्देश जारी किये थे. परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर इनमें बदलाव भी किये.
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मास्क और दो गज दूरी जरूरी
देश में कोरोना के मामलों में कमी और स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हटाने का फैसला किया गया है . हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड-19 से जुड़े हर एहतियात को पालन किया जाये. कहा है कि अगर किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के किसी हिस्से में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो राज्य उसे रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं.
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आपदा प्रबंधन एक्ट वापस
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (NDMA) ने कोरोना कंटेनमेंट उपायों के लिए DM एक्ट लगाने का आदेश वापस लेने का फैसला किया है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के पत्र में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को DM एक्ट के तहत जारी गाइडलाइंस हटाने का आदेश दिया गया है.
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देश में अब केवल 23 हजार कोरोना के केस
जानकारी के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,778 नये केस सामने आये हैं जबकि 62 लोगों की मौत हुई है. देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या अब 23,087 ही रह गयी है. अब तक कुल 181.56 करोड़ कोरोना के वैक्सीन पूरे देश में लगाई जा चुकी है.