में उथल-पुथल के आसार, सेना प्रमुख बाजवा ने सुनाया फरमान, इमरान खान प्रधानमंत्री पद छोड़ें
मास्क और दो गज दूरी जरूरी
देश में कोरोना के मामलों में कमी और स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हटाने का फैसला किया गया है . हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड-19 से जुड़े हर एहतियात को पालन किया जाये. कहा है कि अगर किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के किसी हिस्से में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो राज्य उसे रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं. इसे भी पढ़ें : बीरभूम">https://lagatar.in/birbhum-violence-mamta-will-visit-rampurhat-tomorrow-lashing-out-at-bjp-congress-demands-imposition-of-article-355-in-west-bengal/">बीरभूमहिंसा : ममता कल जायेंगी रामपुरहाट, भाजपा पर बरसी, कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 355 लगाने की मांग की
आपदा प्रबंधन एक्ट वापस
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (NDMA) ने कोरोना कंटेनमेंट उपायों के लिए DM एक्ट लगाने का आदेश वापस लेने का फैसला किया है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के पत्र में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को DM एक्ट के तहत जारी गाइडलाइंस हटाने का आदेश दिया गया है. इसे भी पढ़ें : टीएमसी">https://lagatar.in/tmc-mp-mahua-moitra-said-bjp-has-made-parliament-a-colosseum-pm-modi-enters-like-a-gladiator/">टीएमसीसांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, भाजपा ने संसद को Colosseum बना दिया, ग्लेडिएटर की तरह प्रवेश करते हैं पीएम मोदी

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