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झारखंड होमगार्ड में कथित फर्जीवाड़ा : मृत अभ्यर्थी के नाम पर नियुक्ति का आरोप, DG से जांच की मांग

झारखंड गृह रक्षा वाहिनी में कथित फर्जीवाड़े को लेकर गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन विभाग के डीजी एम.एस. भाटिया से शिकायत की गई है. गृह रक्षा वाहिनी के पूर्व कंपनी कमांडर कैलाश प्रसाद यादव ने लिखित शिकायत कर मामले की उच्च स्तरीय जांच और विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की है.
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Ranchi :   झारखंड गृह रक्षा वाहिनी में कथित फर्जीवाड़े को लेकर गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन विभाग के डीजी एम.एस. भाटिया से शिकायत की गई है. गृह रक्षा वाहिनी के पूर्व कंपनी कमांडर कैलाश प्रसाद यादव ने लिखित शिकायत कर मामले की उच्च स्तरीय जांच और विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की है.

 

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2016 में रांची जिले में निकली नियुक्ति प्रक्रिया (विज्ञापन संख्या 01/2016) के दौरान अनियमितता बरती गई है.  आरोप के अनुसार, शहरी गृह रक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी सुधीर कुमार (पिता- स्व. सियाराम सिंह) की बुनियादी प्रशिक्षण से पहले ही मृत्यु हो गई थी.

 

इसके बावजूद एक अन्य व्यक्ति ने खुद को उस अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तुत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गृह रक्षा वाहिनी में नामांकन करा लिया. संबंधित व्यक्ति को गृहरक्षक संख्या 3713 भी आवंटित कर दी गई.  शिकायत के मुताबिक, यह व्यक्ति जहानाबाद (बिहार) जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया है. 

 

कैलाश प्रसाद यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि तत्कालीन जिला समादेष्टा के कार्यकाल में पूरी प्रक्रिया के दौरान लापरवाही बरती गई. शिकायत में हस्ताक्षर मिलान, शारीरिक दक्षता परीक्षा के फोटो-वीडियो, मास्टर चार्ट में दर्ज विवरण, आवासीय प्रमाण पत्र और पुलिस सत्यापन की जांच कराने की मांग की गई है.

 

शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थी का पता अधूरा होने के बावजूद पुलिस सत्यापन किया जाना गंभीर त्रुटि को दर्शाता है. साथ ही, फर्जी नामांकन के आधार पर ड्यूटी प्रतिनियुक्ति और भत्ता भुगतान तक किए जाने का आरोप लगाया गया है.

 

कैलाश प्रसाद यादव का दावा है कि इस मामले में वास्तविक जिम्मेदारों पर कार्रवाई ना करके उन्हें दोषी ठहराया गया और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है. 

 

 

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