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अनंत सिंह 11 साल पुराने केस में बरी, फिर भी रहना होगा जेल में

Patna : मोकामा विधायक अनंत सिंह जो अभी दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में बेऊर जेल में बंद है को पटना कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने उन्हें और राजद के प्रदेश प्रवक्ता बंटू को बरी कर दिया है. इन पर 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा था. 

 

पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र निवासी राघवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. उन्होंने बताया कि राजद प्रवक्ता बंटू सिंह समेत चार लोग उनके घर घुस गए और धमकी देते हुए कहा कि अनंत सिंह को 10 करोड़ रुपये पहुंचा देना. यह केस साल 2014 में दर्ज कराया गया था.

 

इस केस की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार मालवीय की अदालत में हो रही थी. बुधवार को अनंत सिंह को बेऊर जेल से कोर्ट में पेश किया गया. इस कांड में गवाह बनाए गए दूसरे लोग कोर्ट में गवाही और साक्ष्य देने नहीं पहुंचे.

 

लिहाजा स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अनंत सिंह को बरी करने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस कांड के दूसरे आरोपी बंटू सिंह को भी साक्ष्य के अभाव में आरोप से बरी कर दिया. अनंत सिंह की ओर से सुनील कुमार ने पैरवी की.


अनंत सिंह रंगदारी मामले कोर्ट से बरी होने के बाद भी फिलहाल जेल में ही रहेंगे. मोकामा में दुलारचंद यादव की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी. अनंत सिंह पर दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप है. तब से वह बेऊर जेल में बंद है. हालांकि चुनाव में अनंत सिंह भारी मतों से जीते है.

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