Lagatar desk : यूट्यूबर और ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ के विजेता एल्विश यादव को सांप के जहर मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने इस मामले में दर्ज FIR और उससे जुड़ी आगे की कार्रवाई को रद्द कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि NDPS एक्ट, 1985 की धारा 2(23) के तहत जिस कथित साइकोट्रॉपिक पदार्थ का जिक्र किया गया, वह कानून की सूची में शामिल नहीं है.एल्विश यादव के पास से सांप के जहर से जुड़ी कोई बरामदगी नहीं हुई.
उनके खिलाफ केवल चार्जशीट में यह आरोप था कि उन्होंने एक सहयोगी के जरिए ऑर्डर दिया था.अदालत ने माना कि इस मामले में NDPS एक्ट का इस्तेमाल कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है.
एल्विश यादव ने जताई खुशी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एल्विश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा -सत्यमेव जयते.इसके अलावा, उन्होंने अपेन इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा-आज बहुत खुशी का दिन है. सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया है. मुझे पहले से भरोसा था कि न्याय मिलेगा.
न्यायपालिका का धन्यवाद, भरपाई की मांग
वीडियो में एल्विश यादव ने न्यायपालिका का धन्यवाद किया और कहा कि-इस केस के कारण उन्हें और उनके परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.मीडिया कवरेज से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा.उन्होंने सवाल उठाया कि जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा और क्या मीडिया उनसे माफी मांगेगा.
क्या था पूरा मामला
यह मामला तब चर्चा में आया था जब एल्विश यादव पर आरोप लगा कि उन्होंने रेव पार्टियों में सांप के जहर की व्यवस्था करवाई थी.इस केस में उनके साथ पांच अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था.उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज हुआ था.साल 2024 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसके बाद यह मामला काफी हाई-प्रोफाइल बन गया था.
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