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असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामला, हाईकोर्ट ने दूसरी बेंच में हस्तांतरित किया मामला

Ranchi: असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह याचिका हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ. रविरंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में सूचिबद्ध था. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इस याचिका को उस बेंच में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, जिस बेंच में जस्टिस एसएन प्रसाद सदस्य न हों. यह जानकारी जेपीएससी के अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने दी. अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दूसरी बेंच में यह मामला सूचिबद्ध कर सुनवाई की जाएगी. असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किए जाने के हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को एलपीए दाखिल कर हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी गयी है. जेपीएससी के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी एक याचिका दायर की है. इसे भी पढ़ें - एडहॉक">https://lagatar.in/after-formation-of-the-adhoc-committee-preparing-for-the-elections-of-the-bar-association/85172/">एडहॉक

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22 जनवरी से पूरे राज्य में होनी थी मुख्य परीक्षा

बता दें कि 22 जनवरी से पूरे राज्य में असिस्टेंट इंजीनियर के चयन के लिए मुख्य परीक्षा होनी थी. और उससे पहले ठीक एक दिन पहले हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था. झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी के लिए वर्ष 2019 में एडवर्टिजमेंट जारी किया था. इसके तहत सिविल इंजीनियर के पद पर 542 और मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर 92 अभ्यर्थी शामिल थे. यह महत्वपूर्ण फैसला झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सुनाया था. प्रार्थी रंजीत कुमार साह ने असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में याचिका दाखिल की थी. इसे भी पढ़ें - रूपा">https://lagatar.in/mla-deepikas-outspoken-words-on-roopa-tirkey-case-pankaj-mishra/85159/">रूपा

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