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HC का JSSC को निर्देश, एक सप्ताह में सहायक आचार्य अभ्यर्थियों के मार्क्स करें अपलोड

झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन 13/2023) से जुड़े मामले में मंगलवार को जेएसएससी को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है.
 
  • सभी कैटेगरी के अब तक के कट ऑफ मार्क्स भी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन 13/2023) से जुड़े मामले में मंगलवार को जेएसएससी को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है.

 

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने जेएसएससी से सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स और सभी कैटेगरी के अब तक के कट ऑफ मार्क्स एक सप्ताह में अपने वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया है. 

 

दरअसल, प्रार्थी राम प्रसाद ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था. लेकिन अब तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है.

 

उसे पता नहीं चल पा रहा है कि उसे कितने मार्क्स आये हैं और मेधा सूची के लिए जेएसएससी ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ मार्क्स तय किए हैं.

 

मामले में जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावल, प्रिंस कुमार और राकेश रंजन ने पक्ष रखा. 

 

 

 

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