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सहायक आचार्य परीक्षा नॉर्मलाइजेशन केस: JSSC का आया जबाव

Ranchi News: आठ बिंदुओं पर कोर्ट ने जेएसएससी से जवाब मांगा था. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले में प्रार्थियों एवं जेएसएससी का पक्ष सुना. इसके बाद सुनवाई कि अगली तिथि 28 सितंबर निर्धारित की. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा.
 
फाइल फोटो
  • हाईकोर्ट ने आठ बिंदुओं पर मांगा था जवाब

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की. मामले में जेएसएससी की ओर से जबाव दाखिल किया गया. आठ बिंदुओं पर कोर्ट ने जेएसएससी से जवाब मांगा था.

 

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले में प्रार्थियों एवं जेएसएससी का पक्ष सुना. इसके बाद सुनवाई कि अगली तिथि 28 सितंबर निर्धारित की. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता शुभम मिश्रा और अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखा. जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा. 

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दरअसल मामले में प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जेएसएससी द्वारा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में लागू किया गया नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला सही नहीं है. यह नियम विरुद्ध भी है. नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं है.  वही जेएसएससी की ओर से इसका विरोध किया गया कहा गया, कहा गया कि विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन की जानकारी दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरा करने का आदेश दिया है. बता दें कि मामले में प्रार्थी गिरधर राउत व अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है.

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