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असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामला : HC ने JPSC को कहा- सरकार से निर्देश लें, 11 को अगली सुनवाई

Ranchi : असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच में आंशिक सुनवाई हुई. प्रार्थी  द्वारा दाखिल LPA पर याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन और सौरव अरुण ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अदालत ने JPSC को इस मामले में सरकार से निर्देश लेने को कहा. अब इस मामले की सुनवाई 11 जनवरी को होगी.

सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी

इससे पहले सिंगल बेंच ने इस याचिका खारिज कर दी थी. एकल पीठ में दायर याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी ने वर्ष 2020 में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. परीक्षा में 20 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी. इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए. लेकिन हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद अब डबल बेंच में LPA दायर की गई है. इसे भी पढ़ें झारखंड">https://lagatar.in/mamta-devi-sentenced-to-2-years-in-case-related-to-inland-power-hazaribagh-courts-decision/">झारखंड

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