सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी
इससे पहले सिंगल बेंच ने इस याचिका खारिज कर दी थी. एकल पीठ में दायर याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी ने वर्ष 2020 में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. परीक्षा में 20 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी. इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए. लेकिन हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद अब डबल बेंच में LPA दायर की गई है. इसे भी पढ़ें –झारखंड">https://lagatar.in/mamta-devi-sentenced-to-2-years-in-case-related-to-inland-power-hazaribagh-courts-decision/">झारखंडपर्यटन फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी प्रतियोगिता में कई तकनीकी पेंचीदगियां [wpse_comments_template]

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