Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

CM के काफिले पर हमला मामला : भैरव सिंह की याचिका पर HC में सुनवाई, कोर्ट ने मांगी केस डायरी

Ranchi : हिंदूवादी नेता भैरव सिंह की डिस्चार्ज याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने भैरव सिंह के विरुद्ध दर्ज केस की केस डायरी तलब की है. यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला से जुड़ा हुआ है. जिसमें भैरव सिंह समेत कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया है. इस मामले में भैरव सिंह को हाईकोर्ट से बेल मिली थी. निचली अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने भैरव सिंह के ख़िलाफ आरोप गठन (चार्ज फ़्रेम) की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है. आरोप गठन के ख़िलाफ भैरव सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. भैरव सिंह की तरफ से अधिवक्ता अविनाश , ऋषभ और अंकित ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.
इसे भी पढ़ें - पूर्व">https://lagatar.in/former-mla-kushwaha-shivpujan-mehta-got-two-years-sentence-ban-on-contesting-elections-for-6-years-know-the-whole-matter/">पूर्व

विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता को मिली दो साल की सजा, 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक, जानें पूरा मामला

चार जनवरी 2021 को रोका गया था रास्ता 

बता दें कि बता दें कि तीन जनवरी 2021 को ओरमांझी में युवती सिर कटी लाश बरामद हुई थी. इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी2021 शाम 5.35 बजे मुख्यमंत्री का काफिले को रोकने की कोशिश की. काफिले के आगे चलनेवाली पायलट गाड़ी को रोक कर क्षतिग्रस्त कर दिया था. साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी.इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों की प्रदर्शनकारियों ने पिटाई कर दी थी. इस भगदड़ में कुछ निजी वाहनों को भी क्षति पहुंची थी.
इसे भी पढ़ें - भारत">https://lagatar.in/first-ndrf-team-from-india-leaves-for-turkey-relief-material-also-sent/">भारत

से NDRF की पहली टीम तुर्की के लिए रवाना, राहत सामग्री भी भेजी गयी
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही