Latehar: जिले के गारू प्रखंड के रामसैला और बालूमाथ के मकईयाटांड़ में जब्त की गयी बालू की नीलामी 5 अगस्त को होगी. इससे संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें जिला प्रशासन की वेबसाइट तथा जिला खनन कार्यालय के सूचना पट्ट पर उपलब्ध हैं. इसकी जानकारी जिला खनन पदाधिकारी नदीम सफी ने दी.
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उन्होंने बताया कि उपायुक्त, लातेहार के निर्देश पर जिला खनन विभाग द्वारा झारखंड लघु खनिज समादाय नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54(ए) के तहत यह नीलामी समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी.

नदीम शफी, डीएमओ
डीएमओ नदीम शफी ने बताया कि गारू थाना क्षेत्र के रामसैला में जब्त लगभग 12 हजार घनफीट बालू की आरक्षित कीमत एक लाख 53 हजार 600 रुपये है. प्रतिभूति राशि 15 हजार 360 रुपये निर्धारित की गई है.
वहीं, बालूमाथ थाना क्षेत्र के मकईयाटांड़ में लगभग 42 हजार घनफीट बालू उपलब्ध है. इसके लिए आरक्षित कीमत पांच लाख 37 हजार 600 रुपये निर्धारित किया गया है. प्रतिभूति राशि 53 हजार 760 रुपये तय की गई है. उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थाएं निर्धारित शर्तों के अनुरूप नीलामी में भाग ले सकती हैं.
प्रतिभागियों को तीन अगस्त को अपराह्न 3:00 बजे तक जिला खनन पदाधिकारी के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धरोहर राशि जमा करनी होगी. अधिकतम बोलीदाता को नियमानुसार बोली राशि का 10 प्रतिशत डीएमएफटी, दो प्रतिशत आयकर, पर्यावरण उपकर एवं प्रबंधन शुल्क का भुगतान करना होगा.
सफल अधिकतम का जिम्स पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन चालान के माध्यम से खनिज विक्रय की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. उन्होंने इच्छुक लोगों से समय पर आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ नीलामी में भाग लेने की अपील की है. नीलामी से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें जिला प्रशासन की वेबसाइट तथा जिला खनन कार्यालय के सूचना पट्ट पर उपलब्ध हैं.
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