Ranchi: सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद हजारीबाग के लैंड ब्रोकर विजय प्रताप सिंह को बेल देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है. बुधवार को विजय प्रताप सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान ACB और विजय प्रताप की ओर से बहस एवं दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विजय प्रताप की जमानत याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.
इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट इसी केस के प्रमुख अभियुक्त विनय चौबे की जमानत अर्जी भी ठुकरा चुका है. ACB ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है. ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने बहस की.
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