Search

कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

Ranchi: खूंटी थाना में दर्ज एक मामले में कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पन्नालाल महतो की जमानत याचिका खारिज कर दी. यह मामला NIA से जुड़ा है. NIA की और से अधिवक्ता अमित कुमार दास ने पक्ष रखा. 

 

बता दें कि पन्नालाल पर झारखंड की गरीब बेटियों को बहला फुसलाकर काम दिलाने के बहाने बड़े-बड़े महानगरों में बेचने का आरोप  है. इस अपराध में पन्ना लाल महतो की पत्नी सुनीता देवी भी आरोपी है. पन्नालाल महतो और उनकी पत्नी पर 15 साल में 5000 गरीब बच्चियों का सौदा कर 80 करोड़ रुपया अर्जित करने का आरोप है.

 

तीन प्लेसमेंट कंपनी के जरिए  झारखंड की बच्चियों को काम दिलाने के नाम पर देश के बड़े-बड़े महानगरों में ले जाकर बेच दिया जाता था. जिसको लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट खूंटी थाने में 3 जुलाई 2019 को प्राथमिकी  दर्ज की गई थी. एनआईए ने इस मामले को टेकओवर करते हुए 4 मार्च  2020 को प्राथमिकी  दर्ज किया था. मामले को लेकर खूंटी थाना में कांड संख्या 7/ 2019 दर्ज किया गया था.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp