Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के नये बिल्डिंग के निर्माण में गड़बड़ी के आरोप में भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव कुमार सिंह को दंडित किया गया है. जांच में उन पर लगे आरोप सही पाये गये और उनके दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है. इसके साथ ही निलंबन अवधि के लिए सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता ही देने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में पथ निर्माण विभाग ने आदेश जारी किया है. जांच में यह बात सामने आयी कि इनके कार्यकाल में एकरारनामा से ज्यादा राशि का भुगतान किया गया था. हाइकोर्ट भवन निर्माण में गड़बड़ी में राजीव कुमार सिंह की भूमिका सामने आने बाद उन्हें सितंबर 2021 को ही निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलायी गयी थी. इसे भी पढ़ें – अनुबंधकर्मियों">https://lagatar.in/16th-day-of-contract-workers-fast-workers-are-staring-at-the-government/">अनुबंधकर्मियों
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हाईकोर्ट भवन निर्माण में गड़बड़ी मामले में तात्कालीन ईई के दो वेतन वृद्धि पर रोक

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