London : लंदन से अच्छी खबर आयी है. लंदन हाईकोर्ट के फैसले से Fugitive हीरा कारोबारी नीरव मोदी को करारा झटका लगा है. हाईकोर्ट के नीरव मोदी के खिलाफ और बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का केस जीत लिया है.
लंदन हाईकोर्ट के जज साइमन टिंकलर ने माना कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर पब्लिक सेक्टर बैंक का 10.7 मिलियन डॉलर (100 करोड़ रुपये से ज्यादा) बकाया है. बता दें कि नीरव मोदी पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड है.
टीओआई के अनुसार जज साइमन टिंकलर ने मंगलवार को लंदन सर्किट कमर्शियल कोर्ट में फैसला सुनाया. उन्होंने कहा, नीरव मोदी पर बैंक को दी गयी पर्सनल गारंटी के तहत 4.1 मिलियन डॉलर (लगभग 38.9 करोड़ रुपये) की मूल राशि चुकाने की जिम्मेवरी है. इसमें बैंक द्वारा तय ब्याज भी जोड़ा जायेगा.
मामला यह है कि वर्तमान में नीरव मोदी भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन की जेल से मुकदमा लड़ रहा है. हालांकि नीरव मोदी ने सुनवाई के क्रम में दलील दी थी कि बैंक गारंटी लागू करने लायक नहीं थी. यह भी कहा कि बैंक की और से कभी कोई जायज मांग नहीं की गयी.
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