Ranchi : बड़गांई लैंड स्कैम (8.86 एकड़ जमीन) मामले में आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. उन्होंने PMLA कोर्ट द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने को चुनौती दी थी. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने विनोद कुमार सिंह की याचिका खारिज कर दी.
ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा. इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत ने आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. साथ ही उनके खिलाफ आरोप गठित किया गया था.
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बता दें कि उक्त जमीन की कथित फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी ने जेएमएम नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक विनोद कुमार सिंह समेत कई जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की. ईडी ने मामले की जांच पूरी करते हुए आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. ईडी की विशेष अदालत अंतू तिर्की, आर्किटेक विनोद कुमार सिंह समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है.

