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बड़गांई जमीन फर्जीवाड़ा केस: कोर्ट ने IA खारिज की, PMLA अदालत में कल होना होगा हाजिर

Ranchi News : IA  के माध्यम से CM ने उनके डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के आदेश पर 19 सितंबर तक रोक लगाने का आग्रह किया था. साथ ही ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगाने की भी मांग की गई थी. हाईकोर्ट में ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा.
 
हाईकोर्ट

Ranchi News : बड़गांई की 8.86 एकड़ की कथित जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में CM की हस्तक्षेप याचिका (IA) पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने CM की हस्तक्षेप याचिका (IA) खारिज कर दी. अब आरोप गठन पर सुनवाई के दौरान CM को कल 19 सितंबर को PMLA की विशेष अदालत में हाजिर होना होगा.

 

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IA  के माध्यम से CM ने उनके डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के आदेश पर 19 सितंबर तक रोक लगाने का आग्रह किया था. साथ ही ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगाने की भी मांग की गई थी. हाईकोर्ट में ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा.

 

दरअसल, सीएम की ओर से ईडी कोर्ट द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जिस पर अभी सुनवाई जारी है. ईडी की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. मामले में ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व में अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है. अभी मामले में राजकुमार पाहन समेत दो के खिलाफ आरोप गठन नहीं हुआ है.

 

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