Ranchi/Delhi : छठीं JPSC से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है .सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच के आदेश निरस्त कर दिया है . जिससे 326 अधिकारियों को राहत मिली है जबकि 60 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने JPSC द्वारा की गई पहली रिकमंडेशन को सही करार दिया है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने रिट कोर्ट में लिए गए स्टैंड को भी सही करार दिया है. रिट कोर्ट में JPSC के अधिवक्ता संजोय पिपरवाला ने पक्ष रखा था. इस फ़ैसले से इन 62 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है.
28 जुलाई को फैसला रखा था सुरक्षित
बता दें कि 28 जुलाई को सभी पक्षों की दलिलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस दौरान सभी पक्षों के वकीलों की बहस को कोर्ट ने सुना है. जिसके बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया. ( रांची की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें )
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हाईकोर्ट ने खारिज किया था छठी जेपीएससी का रिजल्ट
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया था. अदालत ने एलपीए 204 और 207 पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था. कोर्ट ने 7 जून 2021 को छठी जेपीएससी की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का फैसला दिया था. जिसके बाद यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष पहुंचा.
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