New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया है कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर दर्ज की गई एफआईआर/शिकायत के खिलाफ नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाये. इसे पढ़ें-हरियाणा">https://lagatar.in/haryana-mining-mafia-is-not-afraid-of-law-dsp-surendra-singh-who-went-to-stop-the-dumper-was-crushed-to-death/">हरियाणा
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जान का खतरा बताते हुए मांगा था संरक्षण
कोर्ट ने यह आदेश भविष्य में दर्ज की जाने वाली एफआईआर के संबंध में भी दिया है. इससे पहले, कोर्ट के सामने नूपुर के वकील ने पाकिस्तान से जान के खतरे की बात कहते हुए संरक्षण मांगी थी. वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि पिछले आदेश के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं. जान को गंभीर खतरा है. पाकिस्तान से एक शख्स के आने की खबरें हैं. पटना में उस शख्स को हिरासत में लिया गया है. इसे भी पढ़ें-झारखंड">https://lagatar.in/700-naxalites-arrested-11-killed-301-weapons-recovered-in-jharkhand/">झारखंडपुलिस ने 700 नक्सली किए गिरफ्तार, 11 मार गिराए, 301 हथियार किए बरामद [wpse_comments_template]
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