Samastipur : सीपीएम नेता रामनाथ महतो की हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. सजा पाने वालों में विभूतिपुर थाना क्षेत्र के साखमोहन निवासी स्व. नारायण सिंह के पुत्र अजय सिंह, रामाश्रय झा के पुत्र उदय झा एवं कुशो रजक के पुत्र डब्लू रजक शामिल हैं. कोर्ट ने सभी आरोपियों जुर्माना भी लगाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय की अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के बाद तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामकुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामाशीष चौधरी व कृष्णकांत चौधरी ने अपना-अपना पक्ष रखा .
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अपराधियों ने सभा स्थल से खींचकर गोली मार दी थी
बिहार के समस्तीपुर में 20 साल पहले 31 जनवरी 2002 को विभूतिपुर थाना के मंदा में अपराधियों ने सीपीएम के राज्य सचिव मंडल के सदस्य सह बिहार राज्य खेतिहर मजदूर यूनियन के महामंत्री रामनाथ महतो की गोली मार हत्या कर दी थी. अपराधियों ने इस घटना को तब अंजाम दिया था जब सीपीएम नेता विभूतिपुर के मंदा में आमरण अनशन के दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे. अपराधियों ने सभा स्थल से खींचकर उन्हें गोली मार दी थी. जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी. सरेआम गोली मारकर हुई इस हत्या कांड के बाद काफी काफी हंगामा और प्रदर्शन किया था. इसे भी पढ़ें – अफसरों">https://lagatar.in/mla-saryu-rai-explained-on-corruption-officers-a-b-c-d-meaning-of-kakhara/">अफसरोंके भ्रष्टाचार पर MLA सरयू राय ने समझाया “क, ख, ग, घ, ङ ” ककहरा का मतलब [wpse_comments_template]
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