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क्या है मामला
21 साल पूर्व जन आंदोलन के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ के मामले में महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तरैया विधायक जनक सिंह, विधायक ज्ञानचंद मांझी समेत 79 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इसे लेकर आरोपियों के खिलाफ साल 2001 में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसे पढ़ें-रांची">https://lagatar.in/ranchi-animals-are-treated-in-this-hospital-opd-and-icu-facilities-are-also-available/">रांची: इस अस्पताल में जानवरों का होता है इलाज, ओपीडी और आईसीयू की भी सुविधा इसके बाद 21 साल तक इस मामले की सुनवाई छपरा कोर्ट में चली और 23 जून को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने सांसद और विधायक समेत तमाम आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट से राहत मिलने पर सांसद जनार्दन सिंह ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से उनका विश्वास न्यायपालिका पर और बढ़ गया है. इसे भी पढ़ें-विक्रम">https://lagatar.in/vikram-rajak-murder-case-revealed-tpc-commander-akaraman-ganjhu-had-hatched-a-conspiracy-four-arrested/">विक्रम
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