Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

बिहार : पानी मांगने के बहाने किया था रेप, आखिरी सांस तक फांसी पर लटका रहेगा

Advertisement
Advertisement
Araria :  जिले की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सिर्फ 4 दिनों की ट्रायल में ही फांसी की सजा  सुनाई. पॉक्सो एक्ट के तहत अररिया कोर्ट ने फैसला सुनाया है. भरगामा के वीरनगर पश्चिम में नाबालिग से रेप का मामला था.

रेप के दोषी को फांसी की सजा

अररिया के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने चार दिन की ट्रायल में फांसी की सजा सुनाई. मामला भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम का है, जहां एक दिसंबर को गांव के मेजर नाम के दबंग युवक ने छह साल की मासूम की अस्मत से खिलवाड़ किया था. दुष्कर्म मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मेजर को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई.

10 लाख सहायता राशि देने के आदेश

न्यायाधीश शशिकांत राय की कोर्ट ने जीवन समाप्ति तक फांसी पर लटकाये रखने का आदेश दिया है. साथ ही पीड़िता को विक्टिम कम्पनसेशन फंड से डीएलएसए सचिव को दस लाख रुपये आर्थिक मदद करने का आदेश दिया. सिविल कोर्ट के एडीजे शशिकांत राय तुरंत फैसला देने के लिए जाने जाते हैं. शशिकांत राय के कोर्ट के संज्ञान में ये मामला इसी साल 20 जनवरी को आया था. 22 जनवरी को आरोप तय किया गया. जिसके बाद 27 जनवरी को सजा सुनाई गई.

पीने के लिए पानी मांगने के बहाने रेप

आरोपी मेजर नाम के लड़के ने छह साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद उसे घर के पास लाकर फेंक दिया था. पीने के लिए पानी मंगवाने के बहाने उसे अगवा कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस दरिंदगी की कहानी स्थानीय लोगों ने गुप्त तौर पर तत्कालीन एसपी हृदयकांत को दी थी. जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार के साथ महिला थानाध्यक्ष और भरगामा थानाध्यक्ष को गांव भेजकर एफआईआर के साथ मासूम का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया.

चांदनी चौक से किया गया था अरेस्ट

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही आरोपी मेजर फरार था. लेकिन पुलिसिया दबिश को देखते हुए कोर्ट में सरेंडर करने अररिया पहुंचे मेजर को पुलिस ने चांदनी चौक से गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद महिला थानाध्यक्ष रीता कुमारी ने पीड़िता और घर वालों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अनुसंधान में घटना को सही पाते हुए 12 जनवरी 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया था. इसे भी पढ़ें-  गृह">https://lagatar.in/ministry-of-home-affairs-extends-kovid-guidelines-till-february-28/">गृह

मंत्रालय ने कोविड गाइडलाइंस को 28 फरवरी तक बढ़ाया
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही