Ranchi: बिरसा मुंडा चिड़ियाघर का सप्लायर शादाब कुरैशी उर्फ ख़ालिद रजा प्रतिबंधित मांस कांड का नामजद अभियुक्त है. उसके पास Food Safety and standards authority of India9 FSSAI) का और नगर निगम द्वारा दिया गया भैंस को काट कर मांस तैयार करने का अनुमति पत्र नहीं है. इन दस्तावेज के अभाव में चिड़ियाघर में शेर, बाघ आदि के लिए सप्लाई किये जा रहे भैंस के मांस की शुद्धता पर सवाल उठाया जा रहा है.
नियमानुसार, भैंस के मांस की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति या संस्था के पास FSSAI का लाइसेंस और नगर निगम का अनुमति पत्र जरूरी है. यह व्यवस्था इसलिए लागू की गयी है, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता नियंत्रित रहे. बिरसा मुंडा चिड़ियाघर मे शादाब कुरैशी उर्फ खालिद रजा पिछले कई सालों से शेर,बाध सहित अन्य मांसाहारी जानवरों के लिए भैंस के मांस का सप्लाई करता है.
चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सुनियोजित साजिश के तहत टेंडर रद्द कर खालिद रजा को ही मांस की आपूर्ति का ठेका दे दिया गया. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मांस सप्लाई के लिए टेंडर प्रकाशित हुआ था. इसमें दो लोगों ने टेंडर डाला. तीसरे ने नहीं डाला. यह तीसरे व्यक्ति खालिद रजा ही बताया जाता है.
मांस सप्लाई के लिए सिर्फ दो व्यक्तियों द्वारा ही टेंडर डाले जाने के तकीनीकी आधार पर टेंडर रद्द कर दिया गया. इसके बाद अस्थायी व्यवस्था के तहत खालिद रजा को भैंस के मांस की आपूर्ति का काम जारी रखने का आदेश दिया गया. इस आदेश के आलोक में वह चिडियाघर में मांस की आपूर्ति कर रहा है. लेकिन चिड़ियाघर प्रबंधन ने अब तक मांस की आपूर्ति के लिए दूसरी बार टेंडर प्रकाशित नहीं किया.
उल्लेखनीय है कि लोवर बाजार पुलिस ने 29-10-2025 को आजाद बस्ती (गुदड़ी चौक के पाल) में छापा मारकर 4800 Kg प्रतिबंधित मांस जब्त किया था. इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ़्तार किया. जबकि घटना स्थल से भागने में कामयाब होने वाले लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया.
लोवर बाजार थाने में प्रतिबंधित मांस के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में शादाब कुरैसी उर्फ ख़ालिद रजा नामक अभियुक्त है. पुलिस की नजर में वह फ़रार चल रहा है. उसने पिछले दिनों निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायायुक्त की अदालत ने उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.



Leave a Comment