Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

महिला की मौत मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह दोषी करार, 9 जून को सजा पर सुनवाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 की न्यू ईयर ईव पार्टी के दौरान हुई एक महिला की मौत के मामले में दोषी ठहराया है.
Advertisement
Advertisement

Patna: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 की न्यू ईयर ईव पार्टी के दौरान हुई एक महिला की मौत के मामले में दोषी ठहराया है. विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) विशाल गोगने ने शनिवार को उन्हें गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया तथा तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया.


अदालत ने राजू कुमार सिंह को आईपीसी की धारा 304 (पार्ट-2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी माना. वहीं उनकी पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया. मामले में सजा के निर्धारण पर सुनवाई 9 जून को होगी.


यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात आयोजित एक न्यू ईयर पार्टी से जुड़ा है, जिसमें अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी. घटना के बाद 1 जनवरी 2019 को फतेहपुर बेरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी.


अदालत ने इससे पहले 30 अक्टूबर 2023 को आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए कहा था कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया राजू कुमार सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त हैं. साथ ही अन्य आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे.


मामले की सुनवाई के दौरान एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पार्टी के दौरान उसने सुरक्षाकर्मी हरि सिंह और राजू कुमार सिंह को अपने-अपने हथियारों से हवाई फायरिंग करते देखा था. गवाह के अनुसार, करीब पांच मिनट बाद राजू सिंह ने दोबारा गोली चलाई, जिसके तुरंत बाद उसकी पत्नी अर्चना गुप्ता जमीन पर गिर गईं. उनके चेहरे पर खून था और वे बेहोश थीं. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई.


जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना के बाद पार्टी स्थल पर मौजूद खून के निशानों को साफ करने की कोशिश की गई थी. प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, 201, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया था.


पुलिस जांच में घटनास्थल से .22 कैलिबर के दो इस्तेमाल किए हुए कारतूस बरामद हुए. इसके अलावा राजू कुमार सिंह के घर से भी जिंदा और इस्तेमाल किए गए कारतूस मिले. वहीं, सुरक्षाकर्मी हरि सिंह (जो अब दिवंगत हैं) के घर से .315 कैलिबर की राइफल और कई जिंदा व इस्तेमाल किए हुए कारतूस बरामद किए गए थे.


करीब सात वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने अब विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए मामले को सजा निर्धारण के चरण में पहुंचा दिया है.

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही