Ranchi: बोकारो के तेतुलिया मौजा में वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले के आरोपी शैलेश सिंह और राजवीर कंस्ट्रक्शन के मालिक विमल अग्रवाल ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया था. इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) कर रही है. याचिका पर सुनवाई जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में हुई.
उल्लेखनीय है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने बोकारो जिला प्रशासन से उक्त जमीन के नेचर से संबंधित दस्तावेज का रिपोर्ट मांगी है. वहीं सीआइडी ने भी उक्त जमीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का म्यूटेशन/जमाबंदी किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य संकलन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था और केस डायरी में फर्जीवाड़ा का विवरण अंकित किया है.
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