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बोकारो: हाईकोर्ट के आदेश पर आवास बोर्ड के 11 मकान अतिक्रमण मुक्त

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Bokaro: जिले के बालीडीह स्थित झारखंड राज्य आवास बोर्ड के मकान को मंगलवार को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर आवास बोर्ड की जमीन पर बने 11 आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराया. बता दें कि इन आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश जारी किया था. इसके बाद डीसी ने हाउसिंग बोर्ड के घरों को खाली कराने की जिम्मेदारी चास एसडीओ को दी. एसडीओ के नेतृत्व में दंडाधिकारी मनीषा वत्स ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया. इसे भी पढ़ें- रांची">https://lagatar.in/ranchi-violence-police-recovered-1075-stones-39-fired-bullets-and-110-pairs-of-slippers-and-shoes-and-gave-seizure-list-in-court/">रांची

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आवास बोर्ड ने 50 आवासों का निर्माण कराया था

बता दें कि 1980 में आवास बोर्ड ने 50 आवासों का निर्माण कराया था. बोर्ड ने 11 आवासों को आवंटित किया था. लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से आवास पर लोगों का कब्जा जारी रहा. कई बार मकान खाली करने का निर्देश जारी किया गया था. लेकिन आवास खाली नहीं हुआ. जिला प्रशासन ने आवास खाली कराकर आवास को सील कर दिया. आवास के कब्जाधारियों के सामान को फिलहाल हाउसिंग बोर्ड को सौंप दिया गया है. एसडीओ दिलीप सिंह शेखावत में बताया की हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हुई. अतिक्रमित आवास को खाली करवाकर उसमे ताला बंद कर सील कर दिया गया है. इसे भी पढ़ें- रांची">https://lagatar.in/ranchi-violence-case-the-accused-sought-bail-from-the-court-said-the-allegations-of-the-police-are-wrong-the-petition-will-be-heard-on-wednesday/">रांची

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