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बोकारो नाबालिग लापता केस: हाईकोर्ट ने मांगी सीआईडी और पुलिस की केस डायरी

  • कोर्ट ने मौखिक कहा, यह मामला भी उसी थाना का है, जहां पुलिसकर्मी आरोपी के साथ पार्टी मनाते हैं
  • सरकार ने बताया, अप्रैल में यह मामला CID को सौपा गया है

Ranchi: हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 में बोकारो से 14 वर्षीय नाबालिग के लापता मामले को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने मामले में सीआईडी एवं पिंडराजोड़ा थाना पुलिस की केस डायरी मांगी है. अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता विनसेंट रोहित मार्की ने कोर्ट को बताया कि नाबालिग के लापता होने को लेकर उसकी मां ने बोकारो के पिंडराजोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 


पुलिस ने पिंडराजोड़ा थाना में कांड संख्या 161/2020 दर्ज किया था. इस मामले में पुलिस ने मामले में चार संदिग्ध भी पकड़ा भी था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. 5 साल से उस नाबालिग का कोई पता नहीं चल पाया है. मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस वर्ष अप्रैल माह में यह मामला सीआईडी को जांच के लिए सौंपा गया है. 


हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की पीठ ने मौखिक कहा कि यह मामला भी पिंडराजोड़ा थाना से जुड़ा है. जिसमें 18 वर्षीय लापता एक युवती के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें थाना पुलिस ने आरोपी के साथ थाना में पार्टी की थी और उसे खुला छोड़ रखा था. 


कोर्ट के दबाव के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अब युवती का तथाकथित नर कंकाल बरामद होने की बात कही जा रही है. यहां बता दें कि लड़की की मां की ओर से अपने बच्ची को खोजने के लिए याचिका दायर की गई है.

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