: मारवाड़ी धर्मशाला में भागवत कथा कैलेंडर का किया गया विमोचन
तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर है प्रतिबंध
प्रशिक्षण के दौरान जिला परामर्शी मो० असलम द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 की धारा-4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है, ऐसे में इसका कोई उल्लंघन करता है तो दोषी व्यक्ति को 200 रु. तक का जुर्माना किया जा सकता है. धारा-5 के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है दोषी व्यक्ति को 2-5 वर्ष का कारावास अथवा 1000-5000 रू का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है. धारा-6 के अन्तर्गत सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में, नाबालिगों को तथा नाबालिगों द्वारा तम्बाकू के क्रय तथा विक्रय पर प्रतिबंध हैं, दोषी व्यक्ति को 200 रु तक का जुर्माना हो सकता है. धारा-7 के अन्तर्गत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध हैं, दोषी विनिर्माता को 2-5 वर्ष का कारावास अथवा 5000-10000 रू का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है तथा दोषी विक्रेता को 1-2 वर्ष का कारावास अथवा 1000-3000 रू का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है साथ ही कोटपा की सभी धाराओं के साथ किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015क की धारा 77, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268, 269, 278 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006 खाद्य संरक्षण अधिनियम 2011 2.3.4 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई ताकि उल्लंघनकर्ता को विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सके. प्रशिक्षण के दौरान सभी थाना प्रभारी को अर्थदण्ड रसीद के साथ साथ कोटपा की धारा 5 व 7 पर चालान हेतु चालान कॉपी उपलब्ध कराया गया और सुनिश्चित किया गया कि इस माह से कोटपा की धारा 5 व 7 पर भी चालान करना सुनिश्चित करेंगे. प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री छोटेलाल दास व सभी थाना प्रभारी के साथ कोटपा नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें–बहरागोड़ा">https://lagatar.in/baharagora-50-pregnant-women-examined-at-manushmudia-primary-health-center/">बहरागोड़ा: मानुषमुड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 गर्भवती महिलाओं की हुई जांच [wpse_comments_template]