Ranchi : बोकारो की 18 वर्षीय युवती की गुमशुदगी से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बोकारो एसपी को तलब किया.
बोकारो एसपी कोर्ट के समक्ष वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए. कोर्ट ने उनसे पूछा की युवती 7 माह से अधिक समय से बोकारो से गायब है, उसकी बरामदगी के लिए में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं. युवती कब तक बरामद कर ली जाएगी.
बोकारो एसपी ने कोर्ट को बताया कि बोकारो एवं आसपास के तीन-चार जगह पर युवती की बरामदगी को लेकर छापेमारी की गई है. एक संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा है, उसका नार्को टेस्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है.
कोर्ट ने मामले में बोकारो एसपी को 2 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल कर इस केस की वर्तमान स्थिति बताने को कहा है. 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी. मामले में लड़की की मां की ओर से याचिका दायर की गई थी.
आज सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता विनसेंट रोहित मार्की ने कोर्ट को बताया कि युवती 31 जुलाई 2025 से लापता है. मामले को लेकर बोकारो के पिंडराजोड़ा थाना में कांड संख्या 147 /2025 दर्ज किया गया था.
युवती के परिजन को 11 दिसंबर 2025 को मोबाइल पर एक कॉल आया था, जिसमें कहा गया था उनकी लड़की पुणे में है. इसके बाद पुलिस दल ने फोन करने वाले युवक को दबोच लिया था. थाने में पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि युवती उसके दोस्त के पास पुणे में है.
पुलिस की टीम युवती के पिता के साथ उस लड़के को लेकर ट्रेन से पुणे जा रही थी, इसी दौरान वह उन्हें चकमा देकर भाग गया. पुलिस अब तक युवती को नहीं ढूंढ सकी है.
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