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BREAKING : हाईकोर्ट ने IAS के के सोन की सैलरी रोकने का दिया आदेश, जानिए पूरा मामला

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के वरीय IAS अधिकारी के के सोन की सैलेरी रोकने का आदेश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ. एस एन पाठक की कोर्ट ने यह आदेश दिया है. दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में सर्विस मैटर से जुडी कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य राशि का भुगतान नहीं होता, तब तक आपका वेतन रुका रहेगा. पढ़ें - Kerala">https://lagatar.in/pfi-strike-turned-violent-in-kerala-stones-pelted-on-buses-petrol-bombs-fired-kerala-high-court-took-suo-motu-cognizance/">Kerala

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 के के सोन अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित रहे

सुनवाई के दौरान IAS अधिकारी और परिवहन सचिव के के सोन भी अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित रहे. अदालत ने उनसे पूछा कि जब सिंगल बेंच ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भुगतान के मामले में तीन वर्ष पहले ही आदेश पारित कर दिया है तो विभाग भुगतान क्यों नहीं किया गया. जिसपर परिवहन सचिव और सरकार के अधिवक्ता के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ. प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा. इस संबंध में नेहाल खान,मनु प्रसाद एवं अन्य के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना वाद दायर की गई है. इसे भी पढ़ें -कोडरमा">https://lagatar.in/koderma-raid-on-illegal-lottery-tickets-and-three-lakh-recovered-five-people-arrested/">कोडरमा

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