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के के सोन अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित रहे
सुनवाई के दौरान IAS अधिकारी और परिवहन सचिव के के सोन भी अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित रहे. अदालत ने उनसे पूछा कि जब सिंगल बेंच ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भुगतान के मामले में तीन वर्ष पहले ही आदेश पारित कर दिया है तो विभाग भुगतान क्यों नहीं किया गया. जिसपर परिवहन सचिव और सरकार के अधिवक्ता के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ. प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा. इस संबंध में नेहाल खान,मनु प्रसाद एवं अन्य के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना वाद दायर की गई है. इसे भी पढ़ें -कोडरमा">https://lagatar.in/koderma-raid-on-illegal-lottery-tickets-and-three-lakh-recovered-five-people-arrested/">कोडरमा: अवैध लॉटरी को लेकर छापेमारी, टिकट और तीन लाख बरामद, पांच लोग गिरफ्तार [wpse_comments_template]

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