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BREAKING : जज उत्तम आनंद के हत्यारे लखन और राहुल अंतिम सांस तक रहेंगे जेल की सलाखों के पीछे, जानें CBI कोर्ट का फैसला

Ranchi/ Dhanbad : धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद के हत्यारे लखन और राहुल को अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रखा जायेगा. यह फैसला दिवंगत जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सुनवाई कर रहे CBI जज रजनीकांत पाठक ने सुनाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही ट्रायल कोर्ट ने धनबाद DLSA को यह निर्देश दिया है कि दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाये.

महज 5 माह में ही सुनवाई पूरी

धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की पहली बरसी के दिन उनकी हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया था. सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक के कोर्ट ने दोनों आरोपियों (लखन और राहुल) को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 6 अगस्त को निर्धारित की थी. जानकारी के मुताबिक, झारखंड में पहली बार CBI कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चलाकर महज 5 माह में ही सुनवाई पूरी की थी.

कुल 58 गवाहों का बयान

इस मामले के दोनों आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. जिन्हें अदालत ने दोषी करार दे दिया है. ये दोनों आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. दोनों के खिलाफ 2 फरवरी 2022 को अदालत में आरोप का गठन किया गया था और 7 मार्च 2022 को इस मामले में पहले गवाह की गवाही हुई थी. 3 माह के अंदर ही अदालत ने कुल 58 गवाहों का बयान पूरा कर लिया. सीबीआई की ओर से क्राइम ब्रांच के विशेष अभियोजक अमित जिंदल और बचाव पक्ष की ओर से डालसा के अधिवक्ता कुमार विमलेंदु ने अदालत में मुकदमे की पैरवी की.
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