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हाईकोर्ट में दूसरे वकील के इनरोलमेंट नंबर से वकालतनामा फाइल, HC ने काउंसिल से कहा- जांच करवाएं

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Vinit Upadhyay
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान वकालतनामा दाखिल करने में याचिकाकर्ता की ओर से किसी और वकील का इनरोलमेंट नंबर का इस्तमाल करने पर नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी के कोर्ट ने इस मामले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल को भेज दिया है, ताकि इस प्रकरण की जांच की जाए. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता ऋषि चंदन ने बताया कि उनके सीनियर अधिवक्ता राजीव लोचन हैं और उनकी नामांकन संख्या का उपयोग किसी अन्य अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा दाखिल करने में किया है. यह पूरा मामला अदालत की संज्ञान में है.

हाईकोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध

अधिवक्ता ऋषि चंदन के मुताबिक, उनके सीनियर वकील राजीव लोचन (Rajeev) और जिन राजीव (Rajiv) ने वकालतनामा फाइल किया है, उसमें एक स्पेलिंग का अंतर् है. फिर भी इनरोलमेंट नंबर जानबूझकर दूसरे वकील का भरा गया है या यह अनजाने में हुआ है, यह कहना मुश्किल है. फिलहाल यह पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट की संज्ञान में है और हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल को मामले को देखने और चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.
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