- हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
- अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की
- होटल परिसर से जुड़ी 10 दुकानों को खुले रखने की अनुमति
- दुकानों का किराया BSFC को मिलेगा
Ranchi : जमशेदपुर के होटल साहू को बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (BSFC ) से वर्ष 2008 में नीलामी में खरीदने के बाद संपत्ति पर कब्जे को लेकर दायर विमला देवी की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में बीते शुक्रवार को BSFC ने इस होटल को अपने कब्जे में ले लिया.
हालांकि होटल परिसर से जुड़ी 10 दुकानों को सील नहीं किया गया है. अदालत ने इन दुकानों को खुले रखने की अनुमति दी है. लेकिन फिलहाल इनका किराया BSFC को मिलेगा, क्योंकि विमला देवी ने होटल साहू के नीलामी की पूरी राशि अभी नहीं चुकाई है, इसलिए वर्तमान में होटल साहू पर BSFC का ही कब्जा रहेगा.
BSFC की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने पक्ष रखा. सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने BSFC को मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की.
बता दें कि होटल साहू के मालिक ने होटल बनाने के लिए BSFC से कर्ज लिया था, जिसे उसने चुकाया नहीं था. इस कारण होटल साहू को BSFC ने अपने कब्जे में ले लिया था और इसकी नीलामी कर दी थी. विमला देवी ने नीलामी में होटल साहू को वर्ष 2008 में खरीदा था.
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